WhatsApp यूजर हो जाए सावधान! सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी, यह गलती करी तो नंबर हो जाएगा बंद

WhatsApp User be Alert. सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप पर एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल का पैसे नहीं भरता है, तो फोन कम्पनी उसका नंबर किसी और को दे सकती है। इससे वॉट्सऐप यूज़र्स को परेशानी हो सकती है।
 
SUPREME COURT WARNING FOR WHATSAPP USERS

Nodpot News: सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मोबाइल नंबर ट्रांसफर करने की छूट दे दी है। मतलब अगर आपने ज्यादा वक्त तक मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया, तो टेलिकॉम कंपनियों को छूट मिल जाएगी कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को आपका नंबर दे सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो वॉट्सऐप यूजर्स को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मौजूदा वक्त में काफी सारे लोगों के वॉट्सऐप और कॉलिंग के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सभी वॉट्सऐप यूजर्स की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं।

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जाने क्या था मामला
 

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल एडवोकेट राजेश्वरी ने याचिका दाखिल कर मांग की थी, कि वो टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को डिएक्टिवेट हुए मोबाइल नंबर को दूसरे को नहीं देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांक को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियां बंद हुए मोबाइल नंबर को दूसरे को दे सकती हैं।


वॉट्सऐप डेटा डिलीट जरूर करें 

 सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपने मोबाइल नंबर और डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते हैं, तो यूजर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। यूजर्स को खुद ही अपना डेटा समय रहते हुए डिलीट कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मानें, तो यूजर्स को अपने डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी प्राइवेसी पर ध्यान देना चाहिए।

क्या कहता है TRAI का नियम
 

दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं होने से मोबाइल नंबर डिएक्टिवेट हो जाता है, तो उसके दूसरे व्यक्ति को कम से कम 90 दिनों तक नहीं देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को तुरंत मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर करना चाहिए।